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चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए एक साल में बनायें फ्लैट : हाईकोर्ट

07:29 AM Jun 09, 2024 IST

मनीमाजरा, (चंडीगढ़), 8 जून (हप्र)
करीब 16 सालों से शहर में फ्लैट का इंतजार कर रहे यूटी के वर्तमान व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब जल्द फ्लैट मिलने की उम्मीद है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम (सेल्फ फाइनेंस) का टेंडर दो महीने में जारी कर काम शुरू करने को कहा है। यूटी प्रशासन के 3930 वर्तमान व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि दो महीने के भीतर फ्लैट के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के साथ ही उस पर काम शुरू करें और एक साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। साथ ही उसके बाद दो महीने में कर्मचारियों को फ्लैट आवंटित करें।
आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों से भूमि की बढ़ी हुई कीमत नहीं वसूली जा सकती हालांकि कर्मचारियों को फ्लैट के निर्माण की लागत वर्तमान में आने वाले खर्च के अनुसार ही अदा करनी होगी। इस आदेश से कर्मचारियों को जमीन वर्तमान कीमत से करीब दस गुना कम दाम पर मिल जाएगी। मामले में फूल कुमार सैनी ने वर्ष 2013 में याचिका दाखिल की थी।
इसके बाद काफी अरसे तक योजना ठंडे बस्ते में रही और बाद में प्रशासन ने इसे समाप्त करने का निर्णय ले लिया। 100 से ज्यादा लोग फ्लैट का सपना लिए दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं जबकि सैकड़ों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन दोनों ने अपनी सहमति देते हुए जमीन आवंटित कर दी लेकिन प्रशासन ने जून 2019 में एक पब्लिक नोटिस जारी कर बनने वाले फ्लैट्स के रेट तय कर दिए जो पहले के मुकाबले कई गुना अधिक थे। इसमें एक बेडरूम वाले फ्लैट की कीमत 58 लाख, दो बेडरूम वाला फ्लैट 1.35 करोड़ और तीन बेडरूम वाले फ्लैट की कीमत 1.76 करोड़ तय की गई।
हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत
यूटी इम्प्लाइज हाउसिंग वेल्फेयर सोसायटी के प्रधान बलविंदर सिंह, महासचिव डॉ.धर्मेन्द्र शास्त्री, वरिष्ठ उपप्रधान राम प्रकाश शर्मा, उपप्रधान नरेश कोहली आदि ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया र्ह। डॉ. धर्मेन्द्र ने बताया कि अब चंडीगढ़ में इम्प्लाइज का मकान होने का सपना बहुत जल्द पूरा होगा।

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