For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

आमजन को अब नहीं किया जा सकता परेशान : माजरा

09:08 AM Jan 22, 2025 IST
आमजन को अब नहीं किया जा सकता परेशान   माजरा
Advertisement

कलायत, 21 जनवरी (निस)
पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से लगातार दूसरी बार झटका लगा है। सरकार ने जिस तरह से हजारों लाखों लोगों को परिवार पहचान पत्र के नाम पर परेशान किया है। उसे हाईकोर्ट ने नकारते हुए कहा है कि जरूरी सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं की जा सकती। यह अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक सेवा है। माजरा ने कहा कि इससे पहले दादुपुर नलवी नहर पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। अब हाईकोर्ट ने किसानों को मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए हैं। माजरा ने कहा कि सरकार दादुपुर नलवी नहर के लिए किसानों को हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मुआवजा जारी करे। अब जब हाईकोर्ट ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि यह अनिवार्य सेवा नहीं है तो सरकार को अपने वे सभी नियम बदलने चाहिए, जहां सरकार ने परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य करार दिया हुआ है और लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में परिवार पहचान पत्र के चलते दिक्कतों में हैं। माजरा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला आमजन को राहत देने वाला है।
सरकार से हाईकोर्ट ने अब जवाब भी मांगा है। उम्मीद है कि सरकार जनता की परेशानियों को समझते हुए इस तरह के अनावश्यक फैसले लोगों पर नहीं थोपेगी। यही परिवार पहचान पत्र है, जिसके कारण बहुत से लोगों की पेंशन कट गई। बहुत से लोगों के पीले
राशन कोर्ड कट गए। बहुत से लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए। सरकार अब इन लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान करे।

Advertisement

Advertisement
Advertisement