Haryana News : प्रदेश में जमीन के कलेक्टर रेट बढ़े, पहली दिसंबर से होंगे लागू
चंडीगढ़, 24 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के सभी जिलों में जमीन के कलेक्टर रेट नये सिरे से निर्धारित कर दिये गये हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब बढ़े हुए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन की रजिस्टि्रयां होंगी। राज्य में बढ़े हुए कलेक्टर रेट एक दिसंबर से लागू होंगे, जो कि 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। राज्य सरकार इस अवधि के बाद नये सिरे से कलेक्टर रेट निर्धारित कर सकती है। जब तक नये कलेक्टर रेट निर्धारित नहीं होते, तब तक पुराने रेट पर ही जमीन की रजिस्टि्रयां हो सकेंगी।
जमीन के कलेक्टर रेट किसी भी जिले में प्रशासन तय करता है। यह अलग-अलग शहर के अलग-अलग इलाकों में जमीन की बाजार वैल्यू के आधार पर तय किया जाता है। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्राॅपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। कलेक्टर रेट समय-समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। एनसीआर में चूंकि जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक हैं। जिला उपायुक्तों की ओर से राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्तावों में 12 से 32 प्रतिशत तक जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्टि्रयां होने से सरकारी खजाने के भरने के आसार हैं। राज्य के सभी मंडल आयुक्तों व जिला उपायुक्तों को एक दिसंबर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्टि्रयां करने के िनर्देश जारी किए हैं।