जमीन मामले में सीएम सिद्धरमैया की याचिका खारिज
बेंगलुरु, 24 सितंबर (एजेंसी)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भू आवंटन मामले में उनके विरुद्ध जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और वर्तमान मामला एक ऐसे ही अपवाद को दर्शाता है।’ अदालत ने कहा राज्यपाल के आदेश में कहीं भी समुचित विचार की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की ओर से पॉश क्षेत्र में उनकी पत्नी को 14 भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में जांच के लिए राज्यपाल द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार पर कर्नाटक सहित विपक्ष शासित राज्य सरकारों के खिलाफ ‘प्रतिशोध’ की राजनीति करने का आरोप लगाया।