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रात 3 बजे के बाद क्लब संचालन की अनुमति नहीं

09:10 AM Jun 26, 2025 IST
रात 3 बजे के बाद क्लब संचालन की अनुमति नहीं
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पंचकूला, 25 जून (हप्र)
पंचकूला की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सृष्टि गुप्ता ने पंचकूला के विभिन्न क्लब संचालकों के साथ बुधवार को बैठक आयोजित की। बैठक में क्लबों की गतिविधियों, समय सीमा, ध्वनि प्रदूषण और प्रतिबंधित वस्तुओं के सेवन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। डीसीपी ने साफ तौर पर कहा कि सभी क्लबों को प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। विशेष रूप से रात 3 बजे के बाद किसी भी क्लब के संचालन की अनुमति नहीं होगी और इसका उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि अधिकतर क्लब रिहायशी इलाकों के समीप स्थित हैं, जिससे देर रात तक चलने वाले म्यूजिक के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी असुविधा होती है। इसी के मद्देनजर क्लबों को साउंड लिमिट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही क्लब परिसरों में हुक्का पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और यदि कहीं भी हुक्का का सेवन या परोसने की शिकायत मिलती है तो तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान डीसीपी ने यह भी जानकारी दी कि क्लब क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। शहर भर में विशेष रात्रि सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर दिन और रात के लिए अलग-अलग नाके स्थापित किए गए हैं।
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सभी क्लब संचालकों से अपील की कि वे कानून का पालन करें और शहर में सौहार्दपूर्ण व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। इस मौके पर एसीपी सुरेंद्र डूडी, सेक्टर- 5 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रूपेश चौधरी भी मौजूद थे।

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