60 की उम्र में ही रिटायर होंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मी
शिमला, 28 मई(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव गैरकानूनी है। इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में आए हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें नौकरी के लिए वापिस बुलाने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही रिटायर करने के आदेश दिए।
एक साथ 112 याचिकाओं का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ने उन कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वापिस नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर दो वर्ष का वेतन देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साथ ही 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत यह व्यवस्था थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त किए गए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। इस अधिसूचना को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।