For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

सरकार के खिलाफ शिकायत करने पर नागरिकों को नहीं किया जा सकता तड़ीपार : गुजरात हाईकोर्ट

09:27 PM Aug 27, 2021 IST
सरकार के खिलाफ शिकायत करने पर नागरिकों को नहीं किया जा सकता तड़ीपार   गुजरात हाईकोर्ट
Advertisement

अहमदाबाद, 27 अगस्त (एजेंसी) 

Advertisement

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के आयोजक के खिलाफ पुलिस के तड़ीपार करने के आदेश को रद्द करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाने के लिए नागरिकों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस परेश उपाध्याय ने 39 वर्षीय कार्यकर्ता कलीम सिद्दिकी के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस की ओर से जारी तड़ीपार करने के आदेश को बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिया। पिछले साल नवंबर में पारित आदेश के मुताबिक सिद्दीकी को अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा और मेहसाना जिलों में एक साल की अवधि के लिए प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। जस्टिस उपाध्याय ने कहा, “किसी नागरिक को सरकार के खिलाफ अपनी शिकायत उठाने के लिए तड़ीपार नहीं किया जा सकता। इन आरोपों में भी, तड़ीपार करने के आदेश को खारिज किया जाना चाहिए।”

Advertisement

Advertisement
Tags :
Advertisement