For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

पाक में ईशनिंदा की आरोप में ईसाई महिला को मृत्युदंड

06:24 AM Sep 21, 2024 IST
पाक में ईशनिंदा की आरोप में ईसाई महिला को मृत्युदंड
Advertisement

इस्लामाबाद (एजेंसी)

Advertisement

पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को ईशनिंदा के मामले में एक ईसाई महिला को मृत्युदंड दिया। सितंबर 2020 में व्हाट्सऐप ग्रुप पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक सामग्री साझा करने की आरोपी शौगता कैरन के खिलाफ ईशनिंदा का एक मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कैरन पर 3,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा अदालत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अधिनियम के तहत महिला को सात साल जेल की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि दोषी को 30 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार है। कैरन पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म के अपमान के मामले में मृत्युदंड पाने वाली दूसरी ईसाई महिला हैं। इससे पहले आसिया बीबी को ईशनिंदा के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी और वह आठ साल जेल में बंद रहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें अक्तूबर 2018 में बरी कर दिया था। बरी होने के बाद बीबी अपने परिवार के साथ कनाडा चली गईं।

Advertisement
Advertisement
Advertisement