बरनाला 5 जनवरी (निस)पंजाब में चाइना डोर की बिक्री तथा इससे होने वाले हादसों को देखते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किए है कि प्रदेश में चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों का पालन न करने वालों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से सजा की भी व्यवस्था की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 या उसके तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 15 लाख रुपये तक हो सकता है। विभाग ने लोगों से भी अपील की कि वे पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करके इस काम में सरकार की मदद करें। विभाग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चाइना डोर पकड़वाता है तो उसे प्रशासन की तरफ से इनाम दिया जाएगा।