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बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांची स्कूल बसें, 2 इम्पाउंड कीं और 6 के काटे चालान

06:00 AM May 25, 2025 IST
फतेहाबाद में स्कूल बस की जांच करते टीम के सदस्य।   -हप्र

फतेहाबाद, 24 मई (हप्र)

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हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार लाठर व श्याम शुक्ला ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बसों को जांचा। आयोग की टीम ने परिवहन, शिक्षा, बाल संरक्षण, अग्निशमन व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ विश्राम गृह में बैठक कर सुरक्षित वाहन पॉलिसी के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की।  बैठक में जीएम रोडवेज अजय दलाल, जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई, बाल कल्याण समिति से नरेन्द्र मोंगा व सतबीर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी शिव कुमार, संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया, लीगल ऑफिसर बृजेश सेवदा, आरटीए से ऋषिपाल, फायर ब्रिगेड से प्रदीप कुमार, ट्रैफिक एसएचओ जय सिंह, एसआई धर्मचंद, प्रिंसिपल तरूण गेरा, एएचटीयू टीम से रघुबीर सहित अन्य अधिकारी व स्टाफ मौजूद रहा। इसके बाद आयोग की टीम ने स्कूल बस जांचने हेतू विभिन्न स्कूलों का दौरा किया। बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया ने बताया कि आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता में टीम ने विभिन्न स्कूलों में दौरा किया। इस दौरान स्कूल बसों में कमियां मिलने पर बसों के चालान किए गए और मामूली कमियों के लिए स्कूलों को हिदायतें दी गई। जांच के आधार पर कार्यवाही करते हुए 2 बसों को इंपाउंड किया गया व 6 बसों के चालान किए गए।

स्कूलों को सख्ती से नियम का पालन करने के निर्देश

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बैठक में आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत सभी स्कूलों में सख्ती से पालना करवाई जाए। रोडवेज जीएम को आयोग ने निर्देश दिए कि बाल हित को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड व बसों में बाल मजदूरी व भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए पोस्टर लगाए जाएं व कार्रवाई की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूलों को निर्देश जारी करें कि सभी अध्यापकों व स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन हो, पोक्सो कमेटी बनी हो व स्कूल स्टाफ का पूर्ण विवरण समेत बैनर कार्यालय में लगा हो, इस संबंध में समय-समय पर स्कूलों में जांच की जाए। आरटीए विभाग को निर्देश दिए कि स्कूल बसों की फिटनेस संबंधी सभी चीजें चेक करें और कमी पाई जाने वाली बसों के चालान या इम्पाउंड करें। ट्रैफिक पुलिस को कहा कि समय-समय पर स्कूल बसों व ड्राइवरों की जांच करते रहें। बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि पोक्सो से संबंधित सभी केसों की काउंसलिंग समय-समय पर करते रहें और यथासंभव मदद की जाए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को निर्देश दिए गए कि बच्चों के संदर्भ में व अप्रवासी लोगों के लिए ईंट भट्टों व अन्य जगहों पर जाकर ऐसे लोगों की सूचि तैयार करें व विभाग को दें।

 

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