मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष 1.59 करोड़ जारी
शिमला, 5 नवंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को गम्भीर रोगों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष वरदान सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन जरूरतमंद गरीब लोगों को गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत किया गया है। इसमें ओपीडी तथा अन्य सम्बद्ध खर्च भी शामिल हैं। लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाणपत्र अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है। कैंसर, मुख्य हृदय रोग शल्य चिकित्सा, एएसडी, वीएसडी, वॉल्व प्रतिस्थापन व बाईपास सर्जरी, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी शल्य चिकित्सा, गुर्दे के प्रत्यारोपण सहित ब्रेन सर्जरी जैसी गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।
पात्र लाभार्थी प्रदेश में स्थित सभी राजकीय अस्पतालों सहित पीजीआई चंडीगढ़, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, सेक्टर-32 चंडीगढ़ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में संचालित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में भी उपचार पर इस कोष के तहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2023 से अब तक 1 करोड़ 59 लाख 60 हजार 548 रुपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत 57 लाभार्थियों को 35 लाख 15 हजार 548 रुपये की राशि उनके खातों में भेजी गई है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 24 लाख 45 हजार रुपये की राशि सम्बंधित अस्पतालों को जारी की गई है।