For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित पांच के खिलाफ आरोप तय, 3 सितंबर को सुनायी जा सकती है सजा

08:09 AM Aug 21, 2024 IST
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित पांच के खिलाफ आरोप तय  3 सितंबर को सुनायी जा सकती है सजा

मोहाली, 20 अगस्त (हप्र)
आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई मोहाली की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में हुई। अदालत ने मामले में नामजद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, असीम बाबा, सोनू, विक्रमजीत सिंह, दीपक पंधेर उर्फ दीपू के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
बता दें लॉरेंस, दीपू और विक्रमजीत सिंह की तरफ से एडवोकेट कर्ण सौफत कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि लॉरेंस इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं। इसके अलावा दीपू बनूड़ चंडीगढ़, सोनू ऊना जेल, विक्रमजीत सिंह पटियाला जेल व असीम बाबा मंडौली जेल, दिल्ली में बंद है। सभी आरोपियों को आज अलग-अलग जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।
मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर तय की गई है। अदालत आरोपियों को उस दिन सजा सुना सकती है। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2022 में एएसआई गुरप्रताप सिंह के बयान पर सोहाना थाने में आर्म्स एक्ट व आईपीसी की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था।
एएसआई ने अपने बयान में कहा था कि वह अपनी पुलिस पार्टी के साथ सीजीसी लांडरा कॉलेज में मौजूद था। शाम करीब साढ़े 4 बजे उसने गुप्त सूचना मिली कि सोनू, निवासी मेरठ, जो कि पंजाब, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश में कई लूटपाट की वारदातों में वांछित है, अपने साथियों सहित टीडीआई सिटी के पास गांव भागोमाजरा साइड से लांडरा की तरफ जा रहा है और उसके पास एक बैग है जिसमें काफी हथियार हैं। पुलिस ने रेड कर आरोपी सोनू को काबू कर उससे अवैध हथियार बरामद किए थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उक्त अन्य आरोपियों को मामले में नामजद किया था।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×