हिमाचल में टीसीपी नियमों में बदलाव, भड़की भाजपा
शिमला, 23 नवंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने टीसीपी नियम बदल दिए हैं। सरकार ने बदले नियमों में नगर निगम और टीसीपी के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों व क्षेत्र में अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं। टीसीपी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक चार बिस्वा जमीन पर मकान बनाने का नक्शा पास करवाने के लिए पहले पांच हजार रुपये फीस की जगह अब 15-16 हजार रुपए लगेंगे।
होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नक्शा पास करने की फीस भी 50 फीसद से ज्यादा बढ़ाई गई है। नगर निगम की परिधि में नक्शे पास करने की एवज में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से शुल्क लगेगा। इससे पहले यह शुल्क आठ रुपये था। वहीं व्यवसायिक गतिविधियां करने पर यह फीस 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया रहेगी। यह पहले 10 रुपये थी। टीसीपी एरिया में घरेलू उपयोग में शुल्क 30 रुपये होगा। इससे पहले यह शुल्क 5 रुपये था। इसी तरह व्यावसायिक गतिविधियां करने पर यह शुल्क 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से रहेगा। इससे पहले यह 8 रुपये था।
इस बीच, सरकार द्वारा टीसीपी नियमों में संशोधन के फैसले पर भाजपा भड़क उठी है। भाजपा ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आमजन पर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने शनिवार को शिमला में कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के नियमों में संशोधन कर सरकार ने इन्हें अधिसूचित कर दिया है। संशोधन के बाद सरकार ने घरेलू व व्यवसायिक नक्शों को पास करवाने की दरों में कई गुणा इजाफा हुआ है। उन्होंने सरकार से फैसले पर दोबारा विचार कर इसे वापस लेने की मांग की है।