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हिमाचल में धर्म परिवर्तन कानून हुआ और सख्त

11:38 PM Aug 13, 2022 IST

ज्ञान ठाकुर

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शिमला, 13 अगस्त हिमाचल प्रदेश में अब धर्म परिवर्तन कानून और कड़ा हो गया है। पकड़े जाने पर अब सीधे 10 साल की जेल की सजा होगी और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। विपक्ष के विरोध के बीच आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई। अब जबरन या किसी भी तरह के लालच से सामूहिक धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उसे सामूहिक धर्म परिवर्तन माना जाएगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बिल पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि धर्म परिवर्तन की आज जो स्थितियां प्रदेश में बनी हैं, उनमें अत्यधिक कड़े कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी तक धर्म परिवर्तन की घटनाएं किन्नौर, रामपुर और दूरदराज के क्षेत्रों तक सीमित थीं, लेकिन अब कुल्लू के आनी और बंजार में भी गरीबों के बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आये हैं। उन्होंने प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई और कि अगर अगर इसे समय रहते न रोका गया तो आने वाले समय में सभी के सामने बहुत बड़ा खतरा होगा।

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विधेयक में धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने पर सात की जगह दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपने धर्म को छिपाता है और शिकायत मिलने पर अगर वह साबित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान होगा। इस सजा को दस साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

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