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Chandigarh Mayor Election: निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी को पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा

02:54 PM Jan 27, 2025 IST
chandigarh mayor election  निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी को पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा
अनिल मसीह, जो गत वर्ष चुनाव में रिटर्निंग अफसर थे और विवादों में आए थे। वीडियो ग्रैब
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चंडीगढ़, 27 जनवरी (ट्रिन्यू)

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Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 30 जनवरी को एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। अदालत ने कहा कि महापौर चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होगी और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा।

चंडीगढ़ के महापौर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चंडीगढ़ प्रशासन से चुनाव प्रक्रिया को ‘गुप्त मतदान’ के बजाय ‘हाथ उठाकर मतदान’ के माध्यम से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की भी मांग की गई थी ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर आज के लिए सुनवाई तय की।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह संकेत दिया कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगी।

यह फैसला महापौर चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम चंडीगढ़ की स्थानीय राजनीति में एक अहम मोड़ ला सकता है।

बता दें गत वर्ष चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवादों में आ गया था। दरअसल, रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह पर सही वोटों को खराब करने के आरोप लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मसीह ने इस बात को स्वीकार किया और माफी मांगी।

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