मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

सरोगेसी कानून के प्रावधान को चुनौती, केंद्र को नोटिस

07:12 AM Apr 20, 2024 IST

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानून के उस प्रावधान के खिलाफ एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा, जो विवाहित जोड़ों को पहला बच्चा स्वस्थ होने पर सरोगेसी के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने से रोकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(तीन) (सी) (दो) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। दंपति ने प्रावधान को ‘तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और बिना किसी वाजिब सिद्धांत के’ बताया है।

Advertisement

Advertisement