Chain Pulling : बेवजह ट्रेन की चेन खींचना पड़ेगा महंगा, लगेगा इतना जुर्माना
चंडीगढ़, 5 दिसंबर (ट्रिन्यू)
Chain Pulling : कई बार लोग बेवजह और मजे के लिए ही चेन खींच देते हैं, लेकिन अब बिना वजह चेन खींचने पर भारी जुर्माना लग सकता है। भारतीय रेलवे चेन पुलिंग करने पर 500 रुपए जुर्माने के अलावा डिटेंशन चार्ज भी लगाएगा।
भारतीय रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अब चेन खींचने पर 8 हजार रुपए प्रति मिनट के हिसाब से डिटेंशन चार्ज देना होता है। इसके अलावा 500 रूपए जुर्माना भी लिया जाएा। ऐसे में अगर ट्रेन अगर 8 मिनट रुकी तो आपको करीब 40 हजार रुपए डिटेंशन चार्ज के साथ 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, चेन पुलिंग के बाद ट्रेन को दोबारा शुरू चलाने में 5-7 मिनट का समय लग जाता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है इसलिए यह नया प्रावधान लागू किया गया है। बता दें कि पहले चेन पुलिंग पर महज 500 रुपए फाइन देना होता था।
भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम रेलवे में यह नियम 6 दिसंबर से लागू शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बीते 3 महीनों के चेन पुलिंग के 1262 मामलों पर भी कार्रवाई हुई है, जिनसे करीब 2 लाख 90 हजार 775 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, चेन पुलिंग के बाद कई यात्री ट्रेन भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्थिति में भागने वाले यात्रियोंं को भी दोषी मानकार अलग से जुर्माना लगाया जाएगा। यात्रियों के लिए यही सलाह है कि चेन पुलिंग के बाद गाड़ी से भागने की कोशिश ना करें।