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केजरीवाल पर सीबीआई का अंतिम आरोपपत्र दायर

06:37 AM Jul 30, 2024 IST
केजरीवाल पर सीबीआई का अंतिम आरोपपत्र दायर
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नयी दिल्ली, 29 जुलाई (एजेंसी)
सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जांच पूरी करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में एक मुख्य आरोपपत्र और चार पूरक आरोपपत्र दाखिल किए थे, जिनमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना की विधान पार्षद के. कविता और 15 अन्य को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने कहा कि सोमवार को दाखिल किया गया आरोपपत्र इस मामले में अंतिम आरोपपत्र है। सीबीआई ने केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक, ‘अरबिंदो फार्मा’ के गैर-कार्यकारी निदेशक पी सरथ चंद्र रेड्डी, ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक अमित अरोड़ा, कथित हवाला कारोबारी विनोद चौहान और व्यवसायी आशीष माथुर को आरोपी बनाया है।

जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आप नेता और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश वकीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। सीबीआई ने मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह आबकारी घोटाले के ‘सूत्रधार’ हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, ‘उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। एक महीने के भीतर हमने आरोप पत्र दायर किया।’ केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि गिरफ्तारी एक ‘बीमा गिरफ्तारी’ थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जेल से बाहर न आएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप प्रमुख के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं और जांच एजेंसी ने अनुमान और कल्पना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है।

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सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम सुनवाई 5 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत देने का आग्रह किया है। यह मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि सीबीआई ने सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं  आया है।

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