नयी दिल्ली, 12 जुलाई (एजेंसी)कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले के शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है। इसमें अनुरोध किया गया है कि अगर राहुल गांधी मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कोई याचिका दाखिल करते हैं, तो शिकायतकर्ता के पक्ष को भी सुना जाए। गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक पूर्णेश मोदी ने वकील पीएस सुधीर के माध्यम से उसी दिन शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल की। गौरतलब है कि सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। कैविएट किसी वादी द्वारा अपीलीय अदालत में दाखिल की जाती है और उसमें निचली अदालत के फैसले अथवा आदेश को चुनौती देने वाली विपक्षी की याचिका पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले उसके पक्ष के सुने जाने का अनुरोध किया जाता है।