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Robbery in America: अमेरिका में डकैती के आरोप में भारतीय मूल के भूपिंदरजीत व दिव्या समेत पांच पर मामला दर्ज

10:13 AM Jan 24, 2025 IST

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 24 जनवरी (भाषा)

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Robbery in America: अमेरिका में एक व्यवसायी के घर में कथित रूप से बंदूक के बल पर डकैती डालने के आरोप में भारतीय मूल के दो व्यक्तियों सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भूपिंदरजीत सिंह (26), दिव्या कुमारी (26), एलिजा रोमन (22), कोरी हॉल (45) और एरिक सुआरेज़ (24) ने न्यूयॉर्क के ऑरेंज काउंटी में एक घर में घुसकर कथित रूप से डकैती की थी।

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न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अटॉर्नी कार्यालय द्वारा इस सप्ताह जारी एक बयान में कहा गया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें व्हाइट प्लेन्स संघीय अदालत में संयुक्त राज्य मजिस्ट्रेट न्यायाधीश विक्टोरिया रेजनिक के समक्ष पेश किया गया है।

उन सभी पर डकैती की साजिश रचने का एक मामला और डकैती किए जाने का एक मामला भी दर्ज किया गया। दोनों के लिए अधिकतम 20 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है।

सिंह, रोमन, हॉल और सुआरेज़ पर हिंसा के अपराध को बढ़ावा देने के लिए हथियारों का उपयोग करने का अतिरिक्त आरोप लगाया गया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी एडवर्ड किम ने कहा कि पांचों ने कथित तौर पर डकैती की साजिश रची और उसे अंजाम दिया, जिसके दौरान चार बच्चों ने देखा कि उनके माता-पिता को बंदूक दिखाते हुए रस्सी से बांधकर रखा गया था, जबकि चार लोग नकदी और कीमती सामान की तलाश में उनका घर खंगाल रहे थे।

अमेरिका में सीमाशुल्क की चोरी लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 30 महीने की जेल की सजा

न्यूयॉर्क में आभूषण कंपनियों का संचालन करने वाले एक भारतीय व्यक्ति को 1.35 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के आभूषणों के आयात के लिए सीमा शुल्क की चोरी करने और अन्य मामलों में 30 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

अमेरिकी अटॉर्नी ने यह जानकारी दी। कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी विकास खन्ना ने कहा कि मुंबई और जर्सी सिटी, न्यू जर्सी के मोनीशकुमार किरणकुमार दोशी शाह (40) ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश एस्तेर सलास के समक्ष वायर धोखाधड़ी (दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी) करने की साजिश रचने और एक गैर-लाइसेंस प्राप्त धन प्रेषण व्यवसाय के संचालन में सहायता के दो-आरोपों में दोष स्वीकार किया था।

जेल की सजा के अलावा न्यायाधीश ने वायर धोखाधड़ी योजना के लिए 7,42,500 अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति तथा वायर धोखाधड़ी और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण योजनाओं के लिए 1,11,26,982.33 अमेरिकी डॉलर की राशि जब्त करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने रिहाई के बाद दो वर्ष की निगरानी अवधि भी निर्धारित की।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2022 के आसपास तक, शाह तुर्की और भारत से अमेरिका में आभूषणों के आयात पर शुल्क से बचने की साजिश में शामिल था।

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