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मोहाली जिले में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध

05:54 AM Dec 19, 2024 IST

मोहाली, 18 दिसंबर (निस)
पंजाब राज्य नगरपालिका चुनाव और उपचुनाव 21 दिसंबर को होने वाले हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित करने तथा लोगों के हित में शांति बनाए रखने के लिए, जिले में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ तथा धारदार हथियार जैसे चाकू, भाला, त्रिशूल आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट, आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 दिसंबर तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

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