स्थानीय निवासी को आरडब्ल्यूए सदस्य बनने से नहीं रोक सकते : कृषि मंत्री
गुरुग्राम, 18 जुलाई (हप्र)
किसी भी स्थानीय निवासी को अपने इलाके की आरडब्ल्यूए का सदस्य बनने से नहीं रोका जा सकता। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मंगलवार को इसके निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि वे इस बारे में सभी आरडब्लूए को निर्देश जारी करें। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में दलाल ने सेक्टर 82-ए स्थित डीएलएफ प्राइम्स सोसायटी के संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित सोसायटी में आरडब्ल्यूए का चुनाव करवाया जाए।
उन्होंने गांव कन्हई निवासी महिपाल के रिहायशी प्लाट पर अवैध कब्जे की शिकायत पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाकर जमीन से कब्जा हटवाया जाए। दलाल के समक्ष गांव छिल्लरकी निवासी किसान प्रवीन का मामला भी आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में पंचायती भूमि कृषि के लिए पट्टे पर ली थी, लेकिन भूमि की रजिस्ट्री न होने के कारण उन्हें भावांतर भरपाई व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मौके पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और शिकायतकर्ता को अपने एेच्छिक कोष से 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। दलाल ने अनुसूचित जाति के किसानों के ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुदान पर अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर देने की योजना का जिला के आठ किसानों को लाभ मिला था।