आरोपियों को नहीं दे सकते जब्त दस्तावेज देखने की इजाजत
नयी दिल्ली, 27 अगस्त (एजेंसी)
सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच जारी है और आरोपी कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम तथा उनके बेटे कार्ति को जब्त दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो सकती है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ के समक्ष निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेन्सी ने यह तर्क दिया। निचली अदालत ने मालखाना में रखे दस्तावेजों का निरीक्षण आरोपियों एवं उनके वकीलों द्वारा किए जाने की अनुमति दे दी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के पक्ष में निरीक्षण का फैसला दिया है। जज ने कहा, ‘अब यह आरोपियों पर निर्भर करता है। कानून को भी आगे बढ़ना है। हर जांच एजेंसी एक हजार दस्तावेज जब्त करती है। वे 500 पर भरोसा करते हैं और 500 रख देते हैं। यह आपकी संपत्ति नहीं है। उनमें आरोपियों की रिहाई की भी सामग्री हो सकती है।’ अदालत ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और एजेंसी तथा आरोपियों को लिखित हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। इसने कहा, ‘अंतरिम आदेश जारी रहेगा।’