सरकारी रेस्ट हाउस में बैठकें नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार
चंडीगढ़, 7 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासीय परिसरों का उपयोग करने का सत्ताधारी पार्टी या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा। ऐसे परिसरों का उपयोग पार्टियों व उम्मीदवारों द्वारा निष्पक्ष ढंग से किया जा सकेगा। अग्रवाल ने बताया की ऐसे सरकारी परिसरों का उपयोग लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कार्यालय या चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की बैठक के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सर्किट हाउस, डाक बंगला केवल अस्थाई ठहराव के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा इन परिसरों के अंदर किसी भी प्रकार की औपचारिक व अनौपचारिक बैठक नहीं की जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को परिसर में कमरा आवंटित किया गया है, उसे दो से ज्यादा वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि व्यक्ति द्वारा अधिक वाहनों का उपयोग किया जाता है तो विश्राम गृह के अंदर वाहन को जब्त करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा कमरा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।