‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी
नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (एजेंसी)
देश में ‘एक देश-एक चुनाव’ को लागू करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को दो विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें से एक विधेयक ‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित है। विधेयकों से जुड़ा मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश करने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि फिलहाल मंत्रिमंडल ने केवल लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए मसौदा कानून को मंजूरी दी है। इसके लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरा विधेयक विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेशों-पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला एक सामान्य विधेयक होगा, जिससे इन सदनों की शर्तों को अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ संरेखित किया जा सके। जिन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है, उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 शामिल हैं। प्रस्तावित विधेयक एक सामान्य कानून होगा।
ध्यान भटकाने का प्रयास : कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा कि एक देश, एक चुनाव विधेयक के माध्यम से सरकार चुनावी शुचिता पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी के रुख में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, ‘विधेयक को आने दीजिए, देखते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधेयक से हमारे देश के संघीय चरित्र पर प्रभाव को लेकर ‘इंडिया’ गठबंधन में कई चिंताएं हैं।’