एकमुश्त निपटारा स्कीम से व्यापार, उद्योग को होगा फायदा : हरपाल चीमा
चंडीगढ़, 15 नवंबर (हप्र)
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में व्यापार और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए बकाया करों की प्राप्ति के लिए 15 नवंबर, 2023 से 15 मार्च, 2024 तक जारी रहने वाली पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2023 (एकमुश्त निपटारा स्कीम-2023) से पुरानी मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा और सम्बन्धित व्यापारियों और उद्योगपतियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अनुपालन के योग्य बनाया जा सकेगा। हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 31 मार्च, 2023 तक 1 करोड़ रुपए तक के टैक्स, ब्याज और जुर्माने की कुल बकाया रकम 6086.25 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत उन 39,787 करदाताओं, जिनकी तरफ कुल कर बकाया 1 लाख रुपए से कम था, को लाभ पहुंचाने के लिए 528.38 करोड़ रुपए के बकाया की पूरी माफी का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान विभाग, पंजाब द्वारा 31 मार्च, 2023 तक जिन करदाताओं का मूल्यांकन तैयार किया गया है, वे इस स्कीम के अधीन अपने बकाया के निपटारे के लिए आवेदन के योग्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह स्कीम पंजाब जनरल सेल्ज टैक्स एक्ट, 1948, केंद्रीय बिक्री कर एक्ट, 1956, पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 2002 और पंजाब वेल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2005 के अधीन बकाया अदा करने के लिए लागू होगी।
टैक्स, ब्याज और जुर्माने की स्लैब-बार प्रस्तावित छूट के बारे में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वे करदाता एकमुश्त निपटारे के लिए आवेदन के पात्र होंगे जिनकी तरफ कुल बकाया रकम (टैक्स, जुर्माना और ब्याज) 31 मार्च, 2023 तक 1 करोड़ रुपए तक थी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम 1 लाख रुपए से कम बकाया वाले मामलों में कर, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट प्रदान करेगी, जबकि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बकाये के लिए ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत माफी होगी और कर की रकम का 50 प्रतिशत माफ होगा।
व्यापारियों और उद्योगपतियों को जल्द से जल्द इस अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत 15 मार्च, 2024 के बाद बकाये के निपटारे के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।