जल्द बदलेंगे भवन निर्माण के मानक
शिमला (हप्र)
हिमाचल प्रदेश में भवन निर्माण के मानक जल्द ही बदलेंगे। बीते साल और मौजूदा मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा से हो रहे जान माल को देखते हुए सरकार ने भूस्खलन संभाव्य क्षेत्रों के साथ साथ नदी के तटों व अन्य इलाकों व विशेष क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानकों को बदलने की तैयारी कर ली है। इस मकसद से टीसीपी नियमों में संशोधन होगा। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने टीसीपी नियमों में संशोधन विधेयक को सोमवार को सदन में पेश किया। विधेयक में भूस्खलन और इमारतें ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था और इमारत की मजबूत नींव के लिए मानक तय किए गए हैं। विधेयक में 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लाट क्षेत्र में बनने वाले सभी भवनों के लिए मानक तय किए गए हैं। निर्माण कार्य से पहले भूमि का स्ट्रेटा जानना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बनाने पर रोक लगाई जाएगी।