हिमाचल में सख्त होंगे भवन निर्माण नियम
शिमला, 5 फरवरी (हप्र)
हिमाचल में बीते साल आई प्राकृतिक आपदा के बाद सुक्खू सरकार ने भवन निर्माण नियमों को सख्त करने की तैयारी कर ली है। भवन निर्माण नियमों में सख्ती करते हुए सरकार ने इसे लेकर लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इन्हें अधिसूचित कर सरकार लागू करेगी।
हिमाचल में नालों व खड्डों के साथ साथ नदियों के नजदीक भी लोगों ने भवनों का निर्माण किया है। नदियों, नालों व खड्डों का जलस्तर बढ़ने से इन भवनों को नुकसान की स्थिति में जहां सरकार को भारी भरकम मुआवजा देना पड़ता है, वहीं लोगों के जान माल के नुकसान का भी खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आपदा के दौरान कुल्लू व मंडी जिलों में नदियों व खड्डों के किनारे बने भवनों व होटलों को भारी नुकसान हुआ है। लिहाजा आपदा से सबक सीखते हुए सरकार ने अब निर्माण नियमों में संशोधन की तैयारी कर ली है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों के तहत नालों से 5 व खड्डों से 7 मीटर की दूरी पर ही लोगों को भवन निर्माण की अनुमति होगी। राजस्व रिकार्ड में नालों व खड्डों का जिक्र भी न होने की स्थिति में 4 बिस्वा के प्लॉट में 2 मीटर का सेटबैक छोड़ना अनिवार्य होगा। इन नियमों के लागू होने के बाद नालों अथवा खड्डों का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में भी लोगों के भवन सुरक्षित रहेंगे। साथ ही जान माल के नुकसान का भय भी नहीं होगा। लिहाजा सरकार की इस पहल को कारगर व सार्थक माना जा रहा है।