बिल्डरों ने बिना रेरा पंजीकरण खरीदारों से ले लिये करोड़ों रुपये
गुरुग्राम,17 मई (हप्र)
बिल्डरों के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री को दी गयी एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फ्लैट्स की प्री-बुकिंग के नाम पर करोड़ों की राशि लेकर रेरा नियमों का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता एवं मानव आवाज संस्था के संयोजक अभय जैन एडवोकेट के अनुसार, नियमों में स्पष्ट है कि किसी प्रोजेक्ट के रेरा पंजीकरण के बिना कोई भी डेवलपर नये प्रोजेक्ट के लिए प्री-बुकिंग नहीं कर सकता। जैन के अनुसार हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण से अनिवार्य रेरा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट से फ्लैट बुकिंग कर रहे हैं। यह रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 की धारा 3 का घोर उल्लंघन है। ऐसे हजारों मामले हैं, जहां खरीदारों को डेवलपर्स की आगामी परियोजनाओं के लिए 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) की आड़ में फंसाया गया। पहले इसे प्री-बुकिंग कहकर प्रोजेक्ट बेचे जाते थे, अब ईओआई कहा जाने लगा है। रेरा के चेयरमैन अरुण कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।