हिसार, 24 अप्रैल (हप्र)बिश्नोई समाज की 20 वर्षीय युवती से चंडीगढ़ व जयपुर में दुष्कर्म करने के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया (58 वर्ष) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में गहन जांच की आवश्यकता और अश्लील वीडियो बनाने वाले मोबाइल की बरामदगी की जरूरत बताई है।जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ होटल हयात का बुकिंग रिकॉर्ड के अलावा कॉल लॉकेशन चार्ट भी प्रस्तुत किया जो पीडि़ता के आरोपों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा जयपुर में जिस पीजी में पीड़िता को रुकवाया गया था उसके फॉर्म में आरोपी बूड़िया ने गार्जियन के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं।वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने यह स्वीकार कर लिया कि वह पीड़िता के संपर्क में रहा है और तर्क दिया कि यदि पीड़िता के आरोपों को माना भी जाए तो यह दुष्कर्म नहीं बल्कि सहमति से बने शारीरिक संबंध थे। इसके साथ ही कहा कि भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपने पुत्र के चुनाव के दौरान अक्टूबर, 2024 में उससे 10 करोड़ रुपये और फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप के लिए 17 लाख 30 हजार रुपये की मांग की जो वह पूरी नहीं कर पाया।इस कारण उसे केस में झूठा फंसाया गया है। साथ ही पीड़िता को ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करने की रसीदें और और दावा किया आरोपी ने पीड़िता को दो लाख रुपये से ज्यादा की राशि दी है। हिसार पुलिस ने गत 24 जनवरी को 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।