बुद्धिराजा को हाईकोर्ट से राहत, पीओ की प्रक्रिया पर रोक
चंडीगढ़, 7 मई (ट्रिन्यू)
करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छह साल पुराने मामले में दिव्यांशु को भगौड़ा (पीओ) घोषित किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। साथ ही, इस मामले में हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस भी जारी किया है।
दरअसल, बुद्धिराजा ने पंचकूला में दर्ज एफआईआर व भगौड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। कोर्ट में बुद्धिराजा के वकील ने आश्वासन दिया था कि वे जल्द ही ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई तय की थी। इससे पहले बुद्धिराजा ने खुद को पंचकूला कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसी दिन कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई थी।
मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में दिव्यांश बुद्धिराजा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यहां बता दें कि बुद्धिराजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 3 जनवरी, 2024 को पंचकूला के सेक्टर-14 के पुलिस थाना में धारा-174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे।