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हत्या के केस में सगे भाई, दोस्त को उम्रकैद

07:04 AM Dec 11, 2024 IST
हत्या के केस में सगे भाई  दोस्त को उम्रकैद
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सोनीपत (हप्र) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने पीजी हॉस्टल संचालिका की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी उसके भाई व दोस्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक ने बहन के चरित्र पर संदेह के चलते दोस्त संग मिलकर बहन की हत्या की थी। रीना मलिक नामक युवती पर उसके भाई रविंद्र ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्या में अन्य साथी दीपक भी शामिल था। पुलिस ने आरोपी रविंद्र व उसके दोस्त झज्जर के गांव बराही निवासी दीपक को गिरफ्तार कर लिया था। अब एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। दोषी करार दिए गए रविंद्र को जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसने बताया था कि उसे बहन के चरित्र पर शक हो गया था। इसके चलते ही उसने अपने दोस्त दीपक को अपने पास बुलाया था। रात को वह तथा उसका दोस्त दीपक रीना के कमरे में गए थे। उन्होंने रीना को अपना व्यवहार सुधारने व चरित्र सही रखने को कहा था। रीना से उनकी कहासुनी हो गयी।

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