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रिश्वतखोर पटवारी को 2 साल की कैद की सजा

07:36 AM Oct 04, 2024 IST

शिमला, 3 अक्तूबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी सीता राम पटवारी के पद पर तैनात था। उसने उन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की थी जिन्हें वह अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में तैयार करने के लिए बाध्य था।

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