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बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने बढ़ायी हरियाणा की मुश्किलें

08:16 AM Mar 29, 2024 IST
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने बढ़ायी हरियाणा की मुश्किलें
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दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 28 मार्च
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले ने हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल, नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के अकोला पश्चिमी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चुनाव आयोग के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। यानी अकोला पश्चिमी सीट पर लोकसभा के आम चुनावों के साथ उपचुनाव नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन-151ए के तहत सुनाया है।
इसके तहत जिस भी विधानसभा की टर्म एक साल से कम है, वहां किसी भी हलके में उपचुनाव नहीं हो सकता। हरियाणा के हालात भी इसी तरह के इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने करनाल सीट पर भी लोकसभा के साथ उपचुनाव करवाने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग द्वारा करनाल के लिए जारी किए गए चुनाव कार्यक्रम को एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल ने चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि करनाल सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करना गैर-कानूनी और असंवैधानिक है।
हाईकोर्ट की छुटि्टयां चल रही हैं। पहली अप्रैल से हाईकोर्ट खुलेगा। इसके बाद यह याचिका सुनवाई पर आएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा फैसले के चलते करनाल हलके के उपचुनाव पर भी संशय पैदा हो गया है। दरअसल, 12 मार्च को मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसी दिन कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के नये मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। सैनी क्योंकि विधानसभा सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्हें पद पर बने रहने के लिए 6 महीनों के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा।
इसी के चलते मनोहर लाल ने 13 मार्च को करनाल से इस्तीफा भी दे दिया। चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ ही करनाल हलके में 25 मई को उपचुनाव के लिए मतदान करवाने का फैसला लिया है। विगत दिवस भाजपा द्वारा नायब सिंह सैनी को करनाल हलके से उम्मीदवार भी घोषित किया जा चुका है। मनोहर लाल ने इस्तीफा इसी वजह से दिया ताकि नायब सिंह सैनी विधानसभा के सदस्य बन सकें। नियमों के तहत नायब सैनी को 11 सितंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना होगा। मौजूदा हरियाणा विधानसभा की टर्म 3 नवंबर को पूरी होगी। 4 नवंबर, 2019 को चौदहवीं विधानसभा का गठन हुआ था।

अंबाला में नहीं हुआ था उपचुनाव

अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रहे रतनलाल कटारिया का 18 मई, 2023 को निधन हो गया था। उनके निधन और नई लोकसभा के गठन में एक साल से अधिक का समय था। ऐसे में नियमों के तहत अंबाला संसदीय सीट पर उपचुनाव होना जरूरी था, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव नहीं करवाया। रविंद्र ढुल का कहना है कि आयोग ने अंबाला के मामलों में भी नियमों का उल्लंघन किया और अब करनाल उपचुनाव का कार्यक्रम जारी करके फिर से नियमों को तोड़ा है।

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चुनाव आयोग तक पहुंचा विवाद

फरीदाबाद - एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने करनाल उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेजी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले का हवाला देते हुए नीरज ने कहा कि कानूनन करनाल हलके में उपचुनाव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के ताजा फैसले को देखते हुए चुनाव आयोग तुरंत प्रभाव से करनाल हलके के लिए घोषित किए चुनाव कार्यक्रम को रद्द करे।

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