For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं,

07:48 AM Jul 05, 2025 IST
बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं
Advertisement

चंडीगढ़, 4 जुलाई (ट्रिन्यू)
पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। उन्होंने अपनी कथित ‘गैरकानूनी गिरफ्तारी और रिमांड’ को चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने पंजाब सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने राज्य पक्ष को निर्देश दिया कि वह आवश्यक दिशा-निर्देश लेकर अदालत के समक्ष प्रस्तुत हो, जिसके बाद ही याचिका पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। मजीठिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया गया है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार उनकी आलोचना और राजनीतिक विरोध से खिन्न होकर उन्हें बदनाम और प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। यह याचिका अधिवक्ताओं सर्तेज सिंह नरूला, दमनबीर सिंह सोबती और अर्शदीप सिंह चीमा के माध्यम से दायर की गई। याचिका के अनुसार, 25 जून को मोहाली स्थित विजिलेंस ब्यूरो थाने में दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से अवैध है।

Advertisement

ये रखीं दलीलें
मजीठिया का आरोप है कि जांच एजेंसी ने केवल अनुमान और शंकाओं के आधार पर रिमांड मांगी थी, जैसे उनके कथित प्रभाव, विदेशी संपर्क और डिजिटल डिवाइसों से सामना कराना। जबकि इन दावों का कोई ठोस आधार नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में 4 मार्च को उनकी पुलिस कस्टडी की मांग को ठुकरा दिया था और उन्हें एसआईटी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट को गुमराह कर एक बार फिर हिरासत की मांग प्रस्तुत की।

Advertisement
Advertisement
Advertisement