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कम्युनिटी सेंटर बुकिंग में बड़ा घोटाला : आप

08:20 AM Jun 02, 2025 IST
कम्युनिटी सेंटर बुकिंग में बड़ा घोटाला   आप
चंडीगढ़ में रविवार को पार्टी के अध्यक्ष विजय पाल सिंह व अन्य पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए। -हप्र
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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 1 जून (हप्र)
आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने नगर निगम की कम्युनिटी सेंटर बुकिंग में एक बड़े घोटाला होने का आरोप लगाते हुए कहा है इसमें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नाम पर होने वाली मुफ्त बुकिंग को 26,000 से 55,000 तक बेचा जा रहा था जिसकी सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। चंडीगढ़ में रविवार को पार्टी के अध्यक्ष विजय पाल सिंह और अन्य के मुताबिक, यह घोटाला फर्जी दस्तावेज, जाली हस्ताक्षर, फर्जी पार्षद की मुहरों और म्युनिसिपल स्टाफ बनकर घूमने वाले दलालों के जरिए अंजाम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेक्टर-41 के गरीब परिवार के नाम पर सेक्टर 56 के पार्षद की जाली मुहर लगी। फर्जी दलालों ने गरीब परिवार से 55,000 वसूले। इस मौके पर पार्षद मनौर ने खुद कहा कि दस्तखत और मुहर नकली हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां उन कम्युनिटी सेंटरों पर देखी गईं, जहां गरीबों के नाम पर बुकिंग की गई थी।
आप ने गंभीर आरोप लगाते कहा कि गरीब परिवारों से वसूली कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। दलालों ने खुद को म्युनिसिपल कर्मचारी बताकर ठगी की। ई-ऑफिस सिस्टम होने के बावजूद फाइलें मैन्युअल चलाई जा रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। आप नेताओं ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो या विजिलेंस ब्यूरो को मामला सौंपा जाए, 100 फीसदी डिजिटल बुकिंग सिस्टम लागू किया जाए, बुकिंग दरों में की गई हालिया बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जाए, दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों की सभी बुकिंग का स्वतंत्र ऑडिट हो। जिन परिवारों से जबरन पैसे वसूले गए, उन्हें मुआवज़ा दिया जाए। आप का अनुमान है कि अगर हर महीने की 100 मुफ्त बुकिंग में से 70 फर्जी हैं, तो 5 सालों में निगम को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। आप नेताओं ने कहा,‘यह घोटाला पार्किंग घोटाले से भी बड़ा है। निगम पहले ही आर्थिक संकट में है, और यह घोटाला गरीबों के अधिकारों और जनता के भरोसे पर सीधा हमला है।’

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क्या हैं कम्युनिटी सेंटर ‘मुफ्त’ बुकिंग का नियम

  • आवेदक की सालाना आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
  •  राशन कार्ड/येलो कार्ड जैसे दस्तावेज होने चाहिए।
  • क्षेत्र के पार्षद और उस सेक्टर के पार्षद की दोहरी सत्यापना जरूरी होती है।
  • अंतिम अनुमोदन म्युनिसिपल कमिश्नर देते हैं, और फीस सिर्फ 120 रुपये होती है।
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