शहरियों को बड़ी राहत, कब्जाधारी बनेंगे मालिक
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 22 फरवरी
हरियाणा के शहरों में रहने वाले उन लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, जो 20 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न प्लॉटों पर कब्जाधारी हैं। सरकारी जमीन के अलावा विभिन्न बोर्ड-निगमों की जमीनों पर लोग बरसों से मकान बनाकर रह रहे हैं। इन लोगों के कब्जे से जमीन को छुड़वाया भी अब संभव नहीं है। ऐसे में इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय सरकार ने लिया है।
बृहस्पतिवार को विधानसभा में इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 साल से अधिक समय के कब्जाधारियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। सप्ताहभर के भीतर सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाएगी। इससे पहले सरकार स्थानीय निकायों – नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की प्रॉपर्टी के कब्जाधारियों को मालिकाना हक दे चुकी है। 20 साल से अधिक के सभी किरायेदारों व लीजधारकों को सरकार ने कलेक्टर रेट के हिसाब से मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था।
सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले लोगों को आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की मांग लम्बे समय से उठाई जा रही थी। विधायकों द्वारा भी इसकी मांग की गई। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तिगांव विधायक राजेश नागर ने तिगांव को उपमंडल घोषित करने की मांग की थी। सीएम ने इस मांग को पूरा करते हुए तिगांव को सब-डिवीजन बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तिगांव और ग्रेटर फरीदाबाद बड़ा क्षेत्र बन गया है, इसलिए यह फैसला लिया है।