अंबुजा सीमेंट कंपनी अर्की के कर्मचारियों को बड़ी राहत
06:50 AM May 16, 2024 IST
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शिमला (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंबुजा सीमेंट कंपनी अर्की के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कंपनी अब अपने माल की ढुलाई के लिए लगाए अपने कर्मचारियों के ट्रकों को फिलहाल कंपनी से नहीं हटा सकेगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने अंबुजा कंपनी द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए यह राहत दी।
अंबुजा कंपनी ने दीवानी अदालत अर्की व अपीलीय अदालत सोलन के अंतरिम राहत से जुड़े आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 28 अगस्त 2023 को कंपनी ने अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाली अम्बुजा सीमेंट कंपनी दाडलाघाट ने माल ढुलाई में लगे ट्रकों पर चेक रखते हुए अपने कर्मचारियों के ट्रक कंपनी के काम से हटाने को कहा था।
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