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विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा, अब 150 किमी. तक बनेगा बस पास

06:32 AM Jul 10, 2024 IST
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चंडीगढ़, 9 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनका 150 किमी. तक रोजाना सफर करने का बस पास बन सकेगा। अभी तक यह लिमिट 60 किमी तक की थी। मंगलवार को राज्य के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल ने किमी. का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। यह फैसला सरकारी ही नहीं, एडिड और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों पर भी लागू होगा।
असीम गोयल ने यहां कहा कि राज्य के ऐसे स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को रियायती बस पास जारी होंगे, जो संस्थान राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से संबद्ध संस्थानों के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से लाखों विद्यार्थियों को फायदा पहुंचेगा। बस पास में किमी की लिमिट बढ़ाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही थी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थान से अधिकतम 150 किलोमीटर की सीमा तक बस पास जारी किए जाएंगे। ये बस पास स्कूल, कॉलेज व संबंधित संस्था के प्राधिकारियों की संस्तुति पर छमाही आधार पर जारी होंगे। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार जो भी स्कूल/कॉलेज/संस्था आदि अपने छात्रों का बस पास बनवाना चाहता है, उन्हें अपने संस्थान का मान्यता/संबद्धता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति सहित छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवाना होगा।
यह प्रमाण -पत्र किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। बाद में जांच-पड़ताल करके डिपो के महाप्रबंधक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सूची के अनुसार बस-पास जारी किए जाएंगे। विभागीय पत्र में यह भी कहा गया है कि बस-पास का डिजाइन/प्रारूप वही रहेगा, हालांकि, सरल-पहचान के लिए पास का रंग बदला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुफ्त सफर योजना के अंतर्गत हैप्पी कार्ड धारकों को पहचान पत्र अपने साथ रखने के निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन निदेशालय द्वारा मंगलवार को राज्य के सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को जारी एक पत्र में कहा गया है कि सभी बस परिचालक बस में सफर के दौरान हैप्पी कार्ड धारकों को शून्य टिकट जारी करते समय उनका फोटो युक्त आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, चालक प्रमाण पत्र तथा फोटो युक्त बैंक कॉफी अथवा स्कूल व कालेज की तरफ से जारी किया गया पहचान पत्र अवश्य जांचें। इसके बाद ही उन्हें शून्य टिकट जारी किया जाए।

ग्रुप-डी पदों के लिए अभ्यर्थी ठीक करवा सकेंगे कैटेगरी

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश में ग्रुप-डी पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए ग्रुप-डी पदों के लिए करेक्शन पोर्टल की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब अभ्यर्थी 10 जुलाई की रात 12 बजे तक अपनी कैटेगरी में बदलाव कर पाएंगे। आयोग प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा 6 जुलाई को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीईटी ग्रुप-डी स्टेज-1 का संशोधित परिणाम जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस परिणाम में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ दिए बिना उम्मीदवार के केवल सीईटी अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की है। यहां बता दें किस सामाजिक-आर्थिक मानदंड के पांच अकों के फैसले को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। ऐसे में इसके बिना ही नतीजे घोषित किए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए श्रेणियों मे बदलाव के लिए 6 से 8 जुलाई तक करेक्शन पोर्टल खोला था। अब यह 10 जुलाई को रात 12 बजे तक खुला रहेगा।

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