Banking Law Amendment: सरकार बैंकिंग कानून में संशोधन का विधेयक पेश करेगी
नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा)
Banking Law Amendment: सरकार लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेगी, जिसके तहत हर बैंक खाताधारक द्वारा मनोनीत ‘नॉमिनी' व्यक्तियों की संख्या एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान किया गया है।
लोकसभा के कामकाज की संशोधित सूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली हैं। सूत्रों ने कहा कि सहकारी बैंकों के संबंध में भी कुछ बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान है। इस विधेयक को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में की थी।
उन्होंने कहा था, ‘‘बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है।''