शिमला में चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन पर रोक
शिमला, 1 अप्रैल (हप्र)
जिला दंडाधिकारी शिमला ने शिमला में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक व सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो महीने के लिए प्रभावी रहेगा।