प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर लगायी रोक
यमुनानगर,19 अक्तूबर (हप्र)
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की पालना में जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यमुनानगर जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कंपनियों को पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने की मनाही है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा फायर स्टेशन अधिकारी या प्रतिनिधि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। सभी एसडीएम 1 नवम्बर 2024 तक मामले की दैनिक रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला यमुनानगर में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखें ही लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं।