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मतपत्र, मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग तलब; सुनवाई आज

07:34 AM Feb 20, 2024 IST
नयी दिल्ली में सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव मामले में हुई पेशी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाते निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह। -प्रेट्र

 

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सत्य प्रकाश/एस. अग्निहोत्री
नयी दिल्ली/ मनीमाजरा (चंडीगढ़), 19 फरवरी
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा निशान लगाए गए बैलेट पेपर्स की जांच खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ‘खरीद-फरोख्त’ पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह मंगलवार को बैलेट पेपर्स और मतगणना के दिन की वीडियो-रिकॉर्डिंग देखेंगे। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से दिल्ली लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन को न्यायिक अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘हम दोपहर 2 बजे खुद रिकॉर्ड देखेंगे।’
आप पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पीठासीन अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हाेंने नियमों का पालन नहीं किया, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। उनके लगाए निशान को नजरअंदाज कर मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैलेट पेपर चेक करने के बाद तय किया जाएगा कि नये सिरे से चुनाव होगा या नहीं।
पर्याप्त संख्याबल न होने के बावजूद इस चुनाव में जीते भाजपा के मनोज सोनकर ने रविवार रात मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, आम अादमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गये। चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। खरीद-फरोख्त को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। यह बहुत परेशान करने वाला है।’
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी की देखरेख में नये सिरे से चुनाव कराया जा सकता है। आप पार्षद कुलदीप कुमार के वकील ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया। पीठ ने कहा, ‘हम उपायुक्त को नया रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देंगे, जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा न हो। प्रक्रिया को उस चरण से तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा, जहां यह परिणाम घोषित होने से पहले रुकी थी। हालांकि, अंतिम फैसला मंगलवार की सुनवाई के बाद लिया जाएगा।’

मसीह से तीखे सवाल

पीठ ने मसीह से कई सवाल पूछे और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिए तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सीजेआई ने मसीह से पूछा- आप मतपत्रों पर क्रॉस लगाते हुए कैमरे की ओर देखकर क्या कर रहे थे? आप निशान क्यों लगा रहे थे? मसीह ने जवाब दिया, ‘मुझे मतपत्रों पर साइन करने थे। जो मतपत्र खराब किए गए थे, उन्हें अलग करना पड़ा।’ सीजेआई ने कहा कि वीडियो से स्पष्ट है कि आप कुछ मतपत्रों पर ‘एक्स’ निशान लगा रहे थे। क्या आपने कुछ मतपत्रों पर एक्स का निशान लगाया है? मसीह ने जैसे ही कहा कि उन्होंने आठ मतपत्रों पर निशान लगाया है, सीजेआई ने पूछा, ‘आपने मतपत्रों से छेड़छाड़ क्यों की? आपको केवल मतपत्रों पर हस्ताक्षर करने थे... नियमों में यह कहां है कि आप मतपत्रों में अन्य निशान लगा सकते हैं?’ मसीह ने अपना बचाव करते हुए कहा, मतपत्रों को पार्षदों ने खराब किया। उन्होंने इसे खींचा और नष्ट कर दिया। वह खराब मतपत्रों को अलग से चिह्नित कर रहे थे, ताकि मिक्स न हो जायें। इस पर सीजेआई ने कहा, ‘मिस्टर सॉलिसिटर, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं।’ कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को भी पेश होने को कहा।

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