लॉरेंस के नाम पर पार्टनर से रंगदारी मांगने वाले शुभम गुप्ता की जमानत याचिका रद्द
मोहाली, 20 दिसंबर (हप्र)
पंचकूला के क्लब मालिक शुभम गुप्ता की अग्रिम जमानत मोहाली अदालत ने रद्द कर दी है। शुभम गुप्ता ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बताकर अपने पार्टनर से 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और न देने पर उसे परिवार सहित मारने की धमकी दी थी। शुभम गुप्ता पर आरोप है कि उसने क्लब में पार्टनर तनिश भट्ट को अपने साथी भेजकर गन प्वाइंट पर धमकाया और उससे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। शुभम गुप्ता मामले में फरार चल रहा है। शुभम गुप्ता के वकील ने अदालत में दलील रखी कि शुभम को मामले में झूठा फंसाया गया है।
अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने को तैयार है इसलिए उसकी जमानत याचिका को मंजूर किया जाए। वहीं सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का शिकायतकर्ता तनिश भट्ट के साथ कारोबारी विवाद चल रहा था। आरोपी ने शिकायतकर्ता को अपने साथी भेजकर गन प्वाइंट पर धमकाया, जब वह चंडीगढ़ से जीरकपुर लौट रहा था। उससे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी और धमकी दी कि अगर उनकी यह डिमांड पूरी न हुई तो उसे परिवार सहित गोली मार देंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुभम की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी।
ये है पूरा मामला
पंचकूला में चैंबर नाम से क्लब है। इस क्लब में तनिश भट्ट, रोहित कुमार उर्फ रोहित गाबा निवासी सेक्टर-27डी चंडीगढ़, कर्ण सिंगला निवासी मानसा, शुभम गुप्ता निवासी अहमदगढ़ (संगरूर) व विनय कुमार निवासी माया गार्डन चार पार्टनर थे। उक्त में से तीन लोगों ने अपने चौथे पार्टनर के खिलाफ षडयंत्र रचा। उसका कारण यह था कि क्लब में गैर-कानूनी काम चलता था जिस पर तनिश भट्ट हमेशा आपत्ति जताता था जिस कारण वह उन्हें खटक रहा था। तीनों ने 19 मार्च को अपने साथी भेजकर तनिश की गाड़ी घेर ली। तनिश को गन प्वाइंट पर धमकाया गया और उससे 40 लाख रुपये मांग की गई। यही नहीं उसे धमकाया गया कि उसने जो शिकायतें अपने क्लब पार्टनरों के खिलाफ की है उसे वापस ले। इस मामले में तनिश की शिकायत पर जीरकपुर थाने में उक्त चारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अभी तक पुलिस ने रोहित गाबा को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।