डीसी की पत्नी समेत 3 की जमानत याचिका खारिज
मोहाली, 4 जून (निस)
अमरूदों के बगीचे दिखाकर करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में तीन महिला आरोपियों की जमानत याचिका जिला अदालत ने रद्द कर दी। इनमें फिरोजपुर के डीसी की पत्नी जैसमीन कौर, केस के मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर सिंह की पत्नी कुलविंदर कौर और उनकी बेटी मनप्रीत कौर की शामिल हैं। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। वहीं, विजिलेंस अब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें फंसाया गया है। घोटाले में नामजद अनिल अरोड़ा, रश्मि अरोड़ा, नीलम बंसल, किरण बंसल, सुनीता गुप्ता, सुखदेव सिंह, सतीश कुमार, अमरीक कौर की जमानत याचिका पर पांच जून को सुनवाई होनी है। इस मामले में अदालत ने अब तक किसी भी आरोपी की जमानत याचिका मंजूर नहीं की है।
गिरफ्तार किये गए आरोपियों में पीडी गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता, उनका पुत्र गौरव कांसल, निवासी चंडीगढ़, समेत गाँव बाकरपुर के निवासी गुरमिन्दर सिंह और हरमिन्दर सिंह, उनकी मां सुखराज कौर के अलावा दलजीत सिंह की विधवा अमरीक कौर शामिल हैं।
अमरीक को गिरफ्तार कर लिया है। विजीलैंस ब्यूरो की अलग-अलग टीमों ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए राज्य भर में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की।
अमरुद के बगीचे के एवज में लिया मुआवजा
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान मोहाली जिले के गाँव बाकरपुर में अमरूदों के पेड़ लगा कर ग़ैर-कानूनी मुआवज़ा लेने के मामले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पकड़े गए व्यक्तियों, जिनमें तीन पुरूष और तीन महिलाएं शामिल हैं, ने उक्त गांव में सरकार की तरफ से ज़मीन एक्वायर करने के दौरान ग़ैर-कानूनी तरीकों से सरकार से करोड़ों का मुआवज़ा हासिल किया था। अब तक इस घोटाले में शामिल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।