बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ने लगाया कानूनी सहायता शिविर
रोहतक (हप्र) : बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय (बीएमयू) के फैकल्टी ऑफ लॉ द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक के सहयोग से गांव पहरावर में कानूनी सहायता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में फैकल्टी ऑफ़ लॉ के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का विशेष योगदान रहा। डॉ. सीमा देवी और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा ग्रामीणों को पोक्सो अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को अपने बच्चों को असामाजिक तत्वों से कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी दी तथा कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों के बारे में भी में बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक के अधिवक्ता विजयपाल ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और ग्रामीणों को पोक्सो अधिनियम और कन्या भ्रूण हत्या के विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। डॉ. मनीष दलाल, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग ने ऐसे आयोजन के सफल आयोजन के लिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया। प्रो. सीपी श्योराण एवं डॉ. रितु ने भी सभी का आभार जताया।