For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

Misbehavior with doctor: दिल्ली के अस्पताल में तीमारदार पर डॉक्टरों को पीटने का आरोप, गिरफ्तार

01:13 PM Aug 22, 2024 IST
misbehavior with doctor  दिल्ली के अस्पताल में तीमारदार पर डॉक्टरों को पीटने का आरोप  गिरफ्तार
इस तीमारदार पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। वीडियो ग्रैब
Advertisement

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा)

Advertisement

Misbehavior with doctor: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला करने और नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 56 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कल-पुर्जों की दुकान चलाने वाला इसरार (56) बुधवार रात अपनी पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल ले गया था, जहां उसने डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। आरोपी के डॉक्टरों को धमकाने और उनसे दुर्व्यवहार करते समय अस्पताल के कर्मचारियों ने घटना को अपने मोबाइल फोन में ‘रिकॉर्ड' कर लिया।

Advertisement

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने आरोपी की पत्नी को उसकी स्वास्थ्य संबंधित शिकायत के आधार पर दवा दी थी, लेकिन उसके पति ने दवा लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने तरीके से इलाज बताने लगा।

अस्पताल के जूनियर रेजीडेंट डॉ. रजनीश ने ‘पीटीआई वीडियोज' को बताया कि जब अस्पताल के कर्मचारियों ने उस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज किया तो वह हिंसक हो गया और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा।

डॉक्टर ने कहा, 'हमने उसे शांत कराने की कोशिश की लेकिन उसने हमारे साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और हममें से कुछ के साथ मारपीट की। उसने हमारे नर्सिंग स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार किया।' प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी अस्पताल परिसर में चिल्लाया, अन्य मरीजों के इलाज में बाधा डाली और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उसने डॉक्टरों के ड्यूटी रूम में जबरदस्ती घुसकर अन्य लोगों को डॉक्टरों की पिटाई करने के लिए उकसाया।

प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने ड्यूटी रूम में डॉक्टरों पर हमला किया और कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र करते हुए पूछा कि दिल्ली में डॉक्टरों को इसकी चिंता क्यों है।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) जॉय तिर्की ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना), 221 (1) स्वेच्छा से लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना और 132 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना) के तहत न्यू उस्मान पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच की जा रही है।

Advertisement
Tags :
Advertisement