मुख्यसमाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाब
हरियाणा | गुरुग्रामरोहतककरनाल
रोहतककरनालगुरुग्रामआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकीरायफीचर
Advertisement

अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती, 2 हफ्तों में फैसले का निर्देश

12:48 PM Aug 26, 2021 IST
Advertisement

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर वह 2 सप्ताह के भीतर निर्णय करे। भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर में लाया गया था। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रह चुके अस्थाना को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने से 4 दिन पहले, 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल एक साल तय किया गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमण की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट को थोड़ा और समय दिया जाए।

Advertisement

Advertisement
Tags :
अस्थानाचुनौतीनियुक्तिनिर्देशफैसलेहफ्तों
Advertisement