असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम निरस्त करने की दी मंजूरी
08:03 AM Feb 25, 2024 IST
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गुवाहाटी, 24 फरवरी (एजेंसी)
असम मंत्रिमंडल ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘इस अधिनियम में भले ही वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष न हो तो भी विवाह पंजीकरण की अनुमति देने का प्रावधान था, जो देश के कानून के अनुसार विवाह के लिए वैध आयु होती है।' विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को ‘मुसलमानों के खिलाफ बताया। कांग्रेस के विधायक अब्दुल रशीद मंडल ने आरोप लगाया कि सरकार ‘मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है...।' गोलपारा (पश्चिम) से विधायक ने कहा, ‘सरकार समान नागरिक संहिता और राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है लेकिन अब तक ऐसा कोई विधेयक या अध्यादेश नहीं लाया गया है।'
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