Delhi elections के बीच अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, ED को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी
नई दिल्ली, 15 जनवरी (एजेंसी)
Arvind Kejriwal: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
ईडी ने पिछले वर्ष एक विशेष अदालत में केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्रालय ने हाल ही में ईडी को अभियोजन की स्वीकृति दी, जो दिल्ली विधानसभा सत्र से कुछ हफ्ते पहले आई है।
ईडी ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ता” और “मूल योजनाकार” बताया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के एक मंत्री और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में भाग लिया।
एजेंसी ने कहा कि आप पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में “कंपनी” की परिभाषा में रखा जा सकता है और केजरीवाल, जो उस समय इसके प्रमुख थे, “अपराध के लिए उत्तरदायी” हैं।
शराब नीति मामला 2021-22 की दिल्ली सरकार की शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। यह नीति बाद में रद्द कर दी गई थी।
इससे पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नीति में गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की, जिसके आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
अब इस मामले में ईडी द्वारा अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी मोर्चों पर बड़ा असर डाल सकता है।